PF Claim: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी भविष्य निधि (PF) की राशि निकाल सकते हैं. EPFO के सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से यह किया जा सकता है. कर्मचारी रिटायर होने के बाद पीएफ में अपनी पूरी बचत निकाल सकते हैं या वित्तीय आपातकाल के दौरान कुछ मानदंडों को पूरा करने पर वे आंशिक राशि भी निकाल सकते हैं. 


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PF Balance


हालांकि PF का पैसा निकालने की प्रक्रिया के बारे में हर कोई नहीं जानता है. ऐसे में आज हम आपको पीएफ बैलेंस निकालने का आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसके जरिए पीएफ अमाउंट निकाली जा सकती है. ऑनलाइन ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है और पीएफ की राशि निकाली जा सकती है.


Online PF withdrawal Process


- आधिकारिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल पर जाएं.
- अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग कर लॉग इन करें.
- सत्यापन के लिए कैप्चा दर्ज करें.
- 'Online Services' टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से 'क्लेम (फॉर्म 19, 31, 10सी या 10डी)' विकल्प चुनें.
- अगली स्क्रीन पर अपना Bank Account Number डालें और 'Verify' पर क्लिक करें.
- अब 'Yes' पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.
- 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें.
- क्लेम फॉर्म में, 'आई वांट टू अप्लाई फॉर' टैब के तहत उस क्लेम का चयन करें जिसकी आपको आवश्यकता है.
- फंड निकालने के लिए एक फॉर्म चुनना होगा. इसके लिए 'पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)' चुनें. फिर इस तरह के अग्रिम का उद्देश्य, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता प्रदान करें.
- Certificate पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें.
- आपने जिस उद्देश्य से फॉर्म भरा है, उसके लिए कर्मचारी को स्कैन किए गए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है.
- नियोक्ता के जरिए निकासी अनुरोध को मंजूरी देने के बाद, आपको अपने बैंक खाते में पैसा प्राप्त होगा.


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