Railway Amendment Bill 2024: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में 'रेल संशोधन विधेयक 2024' पेश कर दिया है. इस विधेयक में 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से रेलवे की क्षमता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.


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वैष्णव ने बताया कि रेलवे की शुरुआत लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक अंग के रूप में हुई थी, जिसे 1905 में पीडब्ल्यूडी से अलग कर एक नया रेलवे बोर्ड बनाया गया था.


1989 में नया रेलवे अधिनियम लागू किया गया, लेकिन इसमें 1905 के रेलवे बोर्ड अधिनियम को शामिल नहीं किया गया था. वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से अब दोनों अधिनियमों को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे रेलवे की प्रबंधन क्षमता और विकास में सुधार होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में रेलवे ने काफी प्रगति की है, और यह विधेयक उस प्रगति को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा.


10 हजार नए डिब्बे जोड़ने की योजना


मंत्री ने यह भी बताया कि इस महीने के अंत तक गरीब यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों में एक हजार सामान्य कोच जोड़े जाएंगे, और कुल मिलाकर 10 हजार नए डिब्बे जोड़ने की योजना है. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के दौरान रेलवे का बजट बढ़ाया गया है, रेलवे का विद्युतीकरण तेजी से किया जा रहा है और इसका नेटवर्क भी विस्तारित हो रहा है.


सुरक्षा के बारे में बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है. जहां पिछली सरकार के दौरान एक साल में औसतन 153 रेल हादसे होते थे, वहीं पिछले साल यह संख्या घटकर 40 रह गई और इस साल अब तक 29 रेल हादसे हुए हैं. सरकार का लक्ष्य इन हादसों को और कम करना है.


मिलती है 46 प्रतिशत की सब्सिडी: 


रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि देश में हर रेल यात्री को यात्रा टिकट पर 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56,993 करोड़ रुपये की राशि खर्च करता है.