PNB News: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने न‍ियम नहीं माानने पर द‍िग्‍गज सरकारी बैंक समेत दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि कुछ नियामक मानदंडों का पालन नहीं करने पर पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा प्राइवेट सेक्‍टर के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


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इसल‍िए लगाया गया जुर्माना


मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कहा क‍ि पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना 'कर्ज पर ब्याज दर' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक की तरफ से एक दूसरे प्रेस नोट में कहा गया क‍ि फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है.


रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, जुर्माना, नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद संस्थाओं की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है.