RBI News: भारत में मौजूद बैंक और फाइनेंस संस्थाओं का आरबीआई के नियमों का भी पालन करना पड़ता है. वहीं कई बार देखने को मिला है कि बैंकों की ओर से आरबीआई के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण उन्हें जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है. वहीं अब एक बार फिर से कुछ बैंकों को आरबीआई के जुर्माने का सामना करना पड़ा है. आइए जानते हैं इसके बारे में...


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निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना


भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' से संबंधित उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


इतना लगा जुर्माना


केंद्रीय बैंक ने एक अन्य आदेश में कहा कि निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक लिमिटेड पर (निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के अधिग्रहण या वोटिंग अधिकार के लिए पूर्व अनुमोदन) दिशानिर्देश, 2015 का अनुपालन न करने पर 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी से जुड़े निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 8.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


इन्हें मिली मंजूरी


इस बीच, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि उसने अहमदाबाद स्थित द सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ‘द कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’, अहमदाबाद में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है. यह योजना 16 अक्टूबर से लागू होगी. सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाएं 16 अक्टूबर से कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी. (इनपुट: भाषा)