Share Market Rules: अगर आप भी शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए वेबसाइट ऑपरेशन जरूरी कर द‍िया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में निर्दिष्ट वेबसाइट पर जानकारी देने से निवेशकों को संबंधित सूचना मिलेगी और पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पर्सनल वेबसाइट का संचालन जरूरी
सेबी ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेशकों को बेहतर सर्व‍िस देने की जरूरत को देखते हुए सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट का संचालन करना जरूरी कर द‍िया गया है। इस तरह की वेबसाइट पर उनके रज‍िस्‍ट्रेशन, ऑफ‍िस एड्रेस और ब्रांच के अलावा सभी प्रमुख अधिकारियों के नाम व संपर्क नंबर का ब्योरा उपलब्ध होगा.


इसके अलावा वेबसाइट पर किसी संभावित ग्राहक के लिए खाता खोलने के बारे में बिंदुवार जानकारी भी देनी होगी. स्‍पेस‍िफाइड ई-मेल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और शिकायत की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी भी वेबसाइट पर देनी जरूरी होगी. सेबी के अनुसार नई व्यवस्था 16 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी.


हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे