SEBI ने शेयर बाजार से जुड़े नियमों में किया बदलाव, जीआईडी की वैधता एक साल के लिए होगी
Share Market: सेबी ने कहा कि जीआईडी की वैधता अवधि एक वर्ष होगी. इसके बाद वैधता अवधि के अंदर गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निजी आवंटन के लिए प्रतिभूति जारीकर्ताओं को शेयर बाजारों के पास केवल एक प्रमुख सूचना दस्तावेज (KID) दाखिल करना होगा.
Share Market Tips: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने ऋण प्रतिभूतियां जारी करने वाले संस्थानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने से राहत देने के लिए नियमों को अधिसूचित कर सामान्य सूचना और प्रमुख सूचना दस्तावेज की संकल्पना पेश की है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नोटिफिकेशन में कहा कि प्रतिभूति जारीकर्ताओं की तरफ से दाखिल किए जाने वाले सामान्य सूचना दस्तावेज (GID) में सामान्य अनुसूची में उल्लिखित सूचनाएं और खुलासे शामिल होंगे.
वित्तीय जानकारियों का ब्योरा शामिल होगा
पहली बार प्रतिभूति जारी करते समय शेयर बाजारों के पास इसे जमा करना होगा. सेबी ने कहा कि जीआईडी की वैधता अवधि एक वर्ष होगी. इसके बाद वैधता अवधि के अंदर गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निजी आवंटन के लिए प्रतिभूति जारीकर्ताओं को शेयर बाजारों के पास केवल एक प्रमुख सूचना दस्तावेज (KID) दाखिल करना होगा. केआईडी (KID) में वित्तीय जानकारियों का ब्योरा शामिल होगा.
सेबी के अनुसार जीआईडी और केआईडी (KID) की संकल्पना को शुरुआती दौर में 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर लागू किया जाएगा. उसके बाद इसे जरूरी कर दिया जाएगा. सेबी ने इस अधिसूचना के जरिये ऋण प्रतिभूतियों या गैर-परिवर्तनीय तरजीही शेयरों को जारी करने के मसौदे में किए जाने वाले खुलासों के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश की है. बदला हुए नियम एक दिन पहले लागू हो गया है. (भाषा)