नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि ITR फाइलिंग के दौरान आपका पैन (PAN) आधार से लिंक होना जरूरी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह मामला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते से जुड़ा है, जिन्हें हाईकोर्ट ने पैन को आधार से लिंक किए बगैर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की इजाजत दी थी. जानकारी के लिए बता दें, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन जारी करता है, जबकि आधार UIDAI की तरफ से जारी किया जाता है.


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पिछले साल सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार का इस्तेमाल केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और देने में किया जाएगा. इसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट खुलवाने, मोबाइल नंबर लेने और स्कूल में एडमिशन कराने जैसे कामों के लिए नहीं किया जा सकता है. पांच जजों की बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि ITR फाइल करने के दौरान आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है.


कैंसल हो जाएगा आपका PAN, अगर अगले महीने तक नहीं किया ये काम


CBDT की डेटा के मुताबिक, अब तक 42 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इनमें से केवल 23 करोड़ पैन कार्ड ही आधार से लिंक किए गए हैं. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 तक है.


CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा है कि आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन तो नहीं. यदि इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका और अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा. कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं.