Income Tax Refund Delays: इनकम टैक्स र‍िटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख इस बार 31 जुलाई थी. तय तारीख तक 7.28 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल क‍िया था. इनमें से 7.10 करोड़ रिटर्न को वेर‍िफाई क‍िया जा चुका है. इनकम टैक्‍स ने 5.15 करोड़ रिटर्न को प्रोसीड भी कर द‍िया है. यानी 2 करोड़ रिटर्न को प्रोसीड करना बाकी है. सरकार ने प‍िछले द‍िनों दावा क‍िया क‍ि अब टैक्स रिटर्न का काम 10 दिन से भी कम समय में हो जाता है, जबकि 2014 में इसमें 53 दिन का समय लगता था. लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी टैक्स रिटर्न 10 दिन में प्रोसीड हो जाते हैं और उन्‍हें र‍िफंड म‍िल जाता है? हकीकत यह है क‍ि अभी ऐसे बहुत से लोग हैं ज‍िन्‍हें लंबा इंतजार करने के बावजूद र‍िटर्न नहीं म‍िला है.


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आपने कौन सा फॉर्म भरा है?


आईटीआर प्रोसेस नहीं होने और र‍िफंड में देरी होने का कारण जानने के ल‍िए पहले आपको यह ध्‍यान देना होगा क‍ि आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म स‍िलेक्‍ट कि‍या है. ITR-1 या ITR-4 फॉर्म जल्दी चेक हो जाते हैं. लेकिन ITR-2 और ITR-3 फॉर्म चेक करने में अमूमन ज्‍यादा समय लगता है. अगर किसी का र‍िफंड ज्‍यादा है तो भी उसका टैक्स र‍िटर्न चेक करने में भी ज्यादा समय लग सकता है. कई बार टैक्स ड‍िपार्टमेंट की जानकारी में आता है क‍ि टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी गलत है. जैसे इनकम के बारे में दी गई जानकारी और टैक्स क्रेडिट की जानकारी एक-दूसरे से मैच नहीं करतीं. ऐसे में टैक्स विभाग को अपनी जानकारी दोबारा चेक करनी पड़ती है.


टैक्स र‍िफंड मिलने में कितना समय लगेगा?
टैक्स पेयर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इससे उन्हें यह जानकारी म‍िलेगी क‍ि टैक्स र‍िफंड मिलने में कितना समय लग सकता है. इनकम टैक्स ड‍िपार्टमेंट को 31 दिसंबर 2025 तक टैक्स रिटर्न चेक करना होता है. अगर किसी कारण से टैक्स रिटर्न चेक करने में देरी हो रही है तो टैक्स ड‍िपार्टमेंट को इतना समय लेने का अधिकार है.


टैक्‍स र‍िफंड में देरी होने पर क्‍या होगा?
अगर आपने समय से टैक्स र‍िटर्न फाइल क‍िया है तो आपको र‍िफंड की राश‍ि पर 1 अप्रैल 2024 से लेकर टैक्स वापस मिलने तक हर महीने 0.5% ब्याज मिलेगा. लेक‍िन यद‍ि आपने टैक्‍स देर से भरा है तो आपको टैक्स भरने की तारीख से लेकर टैक्स वापस मिलने तक ब्याज मिलेगा. लेकिन यदि आपको र‍िफंड एक्‍चुअल इनकम टैक्‍स के 10% से कम म‍िलना है तो सरकार की तरफ से आपको क‍िसी प्रकार का ब्‍याज नहीं म‍िलेगा. उदाहरण के ल‍िए आप पर यद‍ि एक लाख रुपये का इनकम टैक्‍स बनता है लेक‍िन आपका र‍िफंड 8000 रुपये ही बना तो आपको ब्‍याज नहीं म‍िलेगा. क्‍योंक‍ि यह राश‍ि एक लाख के 10 प्रत‍िशत यानी 10 परसेंट से कम है.


र‍िफंड में देरी होने पर क्‍या करें?
आपके आपके टैक्स रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम ज्‍यादा हो रहा है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर कॉल और ask@incometax.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस जाकर पूछताछ भी कर सकते हैं. अगर इन सबके बाद भी आपको कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ‘e-Nivaran’ सेक्शन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


आप अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस रेगुलर रूप से चेक करते रहें. अगर आपको लगता है कि इसमें कोई द‍िक्‍कत हो रही है तो जल्दी से जल्‍दी उसका समाधान निकालने की कोशिश करें. आजकल टैक्स रिफंड को ट्रैक करना और मैनेज करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है.