No Bag Day in 2024: शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 ‘बस्ता मुक्त दिवस’ लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन निर्धारित दिनों में बच्चों को बिना बैग के स्कूल आना होगा. शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर में सभी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में बस्ता मुक्त 10 दिन लागू करें. सर्कुलर में कहा गया है कि ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार निर्धारित किए गए हैं और इनका उद्देश्य "स्कूल में छात्रों के सीखने को एक आनंदमय और तनाव मुक्त अनुभव का माहौल तैयार करना है."


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इसमें कहा गया है, "गतिविधियों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए, जिससे स्कूल में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके. 'हैप्पीनेस' सिलेबस या भ्रमण यात्राओं आदि के दौरान स्कूल बैग मुक्त एक्टिविटीज को बस्ता रहित दिनों में शामिल किया जा सकता है."


दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "इन दिशा-निर्देशों के तहत छात्र ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों और कई अन्य स्थानों पर जा सकते हैं. वे अलग अलग कॉन्सेप्ट और परंपराओं के बारे में जानकारी लेने और विरासत को संरक्षित करने के महत्व को समझने के लिए कलाकारों तथा शिल्पकारों से मिल सकते हैं."


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Rajasthan Government Schools : राजस्थान शिक्षा विभाग ने 28 जुलाई को शिविरा पचांग जारी किया था. इसके तहत सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हर माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को नो बैग-डे मनाने की बात कही गई थी.


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