World Consumer Rights Day 2023: आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. उपभोक्ता अधिकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day 2023) मनाया जाता है. यह दिन दुनिया भर में बाजार के अन्याय के बारे में जागरूकता के लिए भी मनाते हैं.  इस दिन दुनिया भर में लोग उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों का समर्थन, उनकी रक्षा, सम्मान और बाजार के अन्याय की निंदा की मांग करते हैं. 


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वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का इतिहास
पहली बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च 1983 को मनाया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी के अमेरिकी कांग्रेस के संबोधन 15 मार्च 1962 के संबोधन से प्रेरित था. उन्होंने कंज्यूमर राइट्स के मुद्दे पर संबोधित किया, इसके महत्व पर जोर दिया और इसके बारे में बात करने वाले पहले वैश्विक नेता बने. 


वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का महत्व
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाने का मेन मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता बाजार के शोषण या अन्याय के अधीन न हों जो उनके अधिकारों को खतरे में डाल सकता है. इसके अलावा कंज्यूमर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं और रोजमर्रा की लाइफ में उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए. 


वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023 की थीम
इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम 'स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' है. इसका उद्देश्य उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और तेजी से स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए उनकी भूमिका को बढ़ावा देना है.


उपभोक्ता अधिकार
उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए 9 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था. यह अधिनियम उपभोक्ता की शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों, मंचों और अपीलीय अदालतों की स्थापना पर केंद्रित है.


भारत में उपभोक्ताओं के पास हैं ये अधिकार
1. सुने जाने का अधिकार
2. अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में निवारण का अधिकार
3. कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार
4. प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार
5. वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार
6. जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की गलत मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार