Bareilly Crime News: बरेली शहर के सीबीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग छात्रा को एक युवक ने कथित रूप से चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार और प्रशासन द्वारा जारी बयानों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है और उनके निर्देश पर इस मामले में लापरवाही के लिए सीबी गंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार कम्बोज, हल्का प्रभारी उप-निरीक्षक नितेश कुमार शर्मा और एक कांस्टेबल (आरक्षी) आकाशदीप को निलंबित कर दिया गया. एसएसपी ने राधेश्याम को सीबीगंज का नया प्रभारी निरीक्षक तैनात किया है.


पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम को इस वारदात की शिकार हुई छात्रा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. उसकी कई हड्डियां भी टूट गई. अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है. लखनऊ में जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने घायल छात्रा को पांच लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने एवं उसका समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं. पुलिस ने दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के हवाले से बताया कि सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की इंटर (12वीं) की 16 वर्षीय छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी मंगलवार को चंदपुर से कोचिंग पढ़कर आ रही थी तो शाम करीब साढ़े चार बजे गांव के ही विजय मौर्य उसे एक ईंट भट्ठे के पास रोककर छेड़छाड़ करने लगा और उसकी बेटी का पीछा करने लगा.


पीड़िता के पिता के अनुसार उनकी बेटी जान बचाने के लिए खड़ौआ की तरफ गयी तभी विजय मौर्य ने ट्रेन के आगे उसे धक्का देकर मारने का प्रयास किया जिससे उसका उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए. पुलिस के मुताबिक इस घटना का एक अन्य युवक गवाह है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रात में उसका ऑपरेशन किया गया. इसके पहले छात्रा के पिता ने पत्रकारों को बताया था कि एक युवक और उसके साथी उसकी बेटी को शाम को ट्यूशन पढ़ने जाने पर परेशान करते थे और उन्होंने आरोपी के परिवार से भी इसकी शिकायत की थी.


पुलिस अधीक्षक (नगर) राहुल भाटी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी विजय मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 (हत्या का प्रयास) 342 (किसी को जबरन रोकना), 504 (शांतिभंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 354-घ (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से पीछा करना), 326 (खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) और पॉक्सो अधिनियम के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. बरेली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है तथा उनकी ओर से पांच लाख रुपये की सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी.


रविंद्र कुमार ने बताया कि छात्रा की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे बड़े अस्पताल स्थानांतरित किया जा रहा है और उसके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रभान ने बताया कि प्रथम दृष्टया पुलिस की लापरवाही को देखते हुए सीबीगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अशोक कम्बोज, एक उप निरीक्षक और बीट सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.


अस्पताल के संचालक डॉ. ओ.पी. भास्कर ने बताया कि छात्रा के दोनों पैर घुटने से नीचे कट गए हैं. उसका बायां हाथ भी कटा है. छात्रा की हालत चिंताजनक है. छात्रा के पिता का आरोप है कि छेड़छाड़ की घटना के बारे में पहले पुलिस से भी शिकायत की थी पर सीबीगंज थाना पुलिस ने गांव में जाकर जांच पड़ताल भी नहीं की.


(एजेंसी इनपुट के साथ)