मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 30 साल की एक महिला को पब्लिक प्लेस पर खुलेआम अश्लील हरकत (Obscene Acts At Public Place) करना महंगा पड़ गया. कोर्ट ने महिला को दो दिन जेल में कैद रहने की सजा (Court Sentenced Woman To Two Days) सुना दी और जुर्माना लगाया. अब ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.


अश्लील हरकत के लिए 2 दिन जेल की सजा


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बता दें कि मुजफ्फरनगर कोर्ट (Muzaffarnagar Court) में बुधवार को एक महिला को पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करने का दोषी करार देकर 2 दिन जेल में रहने की सजा सुना दी गई. इसके अलावा महिला के ऊपर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस केस की सुनवाई मुजफ्फरनगर कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सिंह ने की.


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जुर्माना नहीं चुकाने पर इतने दिन जेल में रहना होगा कैद


कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, अगर महिला जुर्माने के 5 हजार रुपये वक्त पर नहीं चुका पाएगी तो उसे 7 और दिन जेल में कैद रहना होगा.


वारदात वाले दिन क्या हुआ था


सरकारी वकील राम अवतार सिंह के अनुसार, पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करने वाली महिला को 25 सितंबर, 2016 को मुजफ्फरनगर जिले के न्यू मंडी से पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. वह उस वक्त गलत इशारे करके लड़कों को अपने पास बुला रही थी. तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला को खुलेआम अश्लील हरकत करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया.


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जान लें कि पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जान लें कि भारत में पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर पुलिस आपको गिरफ्तार करके आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है.