मुंबई की एक अदालत ने बलात्कार के चार दशक पुराने मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. कथित घटना के समय, 30 साल के रहे व्यक्ति पर 15 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप था.आरोपी दाऊद बंदू खान उर्फ पापा का 40 साल तक कोई सुराग नहीं मिला. पीड़िता बाद में उसकी पत्नी बन गई थी. दोनों के चार बच्चे हुए. ट्रायल चलते-चलते ही पीड़िता की मौत हो गई. शिकायत करने वाली पीड़िता की मां भी गुजर गईं. आरोपी 1986 में फरार हुआ था और आखिरकार 2024 में उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया.


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40 साल पुराना है केस


खान की सास ने 1984 में डीबी मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के अनुसार, उनकी 15 वर्षीय बेटी शौच के लिए घर से बाहर निकली थी मगर लौटी नहीं. पुलिस ने खान के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मुकदमा लिखा. खान कथित तौर पर 1984 में लड़की के साथ आगरा भाग गया था, जिसके बाद दोनों साथ रहने लगे. हालांकि, 1985 में खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी लेकिन वह तभी से फरार था. उसके खिलाफ 1986 में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया.


कोर्ट ने अब सुनाया फैसला


मंगलवार को चार दशक तक चले ट्रायल के बाद, फैसला सुनाते हुए सेशंस कोर्ट ने खान को बरी करते हुए कहा कि इस बात का रत्ती भर सबूत नहीं पेश किया गया है कि जो उसे अपराध से जोड़ता हो.


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खान के वकील ने दावा किया कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया था. चूंकि, शिकायतकर्ता और पीड़‍िता, दोनों ही इस दुनिया में नहीं थीं, इसलिए अदालत ने पीड़िता की चचेरी बहन की गवाही सुनी. उसने अदालत को बताया कि खान और वह लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते थे, बात परिवार को पता चल गई. दोनों घर छोड़कर भाग गए और शादी कर ली. उनके चार बच्चे हुए और सब आगरा में रहते थे. बहन ने कोर्ट में कहा कि पीड़िता के अलावा उसके दो बच्चों की भी मौत हो चुकी है.


कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं ला सका जिससे यह साबित होता कि लड़की उस समय नाबालिग थी. जज माधुरी एम देशपांडे ने कहा, 'प्रकरण बेहद पुराना है. आरोपी हिरासत में है. इसलिए, शीर्ष प्राथमिकता प्रकरण के निपटारे को दी जानी चाहिए.' अदालत ने कहा कि आरोपी बरी किए जाने का हकदार है.


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मुंबई पुलिस ने खान को इसी साल मई में गिरफ्तार किया था.


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