मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. फ्लैट्स में अनधिकृत निर्माण गिराए जाने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन कर तीन फ्लैट्स का आपस में मर्जर कर लिया. अब इस पर कंगना का बयान सामने आया है. 


कंगना ने किया ट्वीट


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कंगना (Kangana Ranaut) ने ट्वीट कर कहा, 'ये महाविनाशकारी सरकार का फेक प्रोपेगैंडा है. मैंने कोई फ्लैट आपस में नहीं जोड़े हैं. पूरी बिल्डिंग इसी तरह बनी हुई है. हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है. मैंने ऐसे ही ये फ्लैट खरीदा था. बीएमसी मुझे पूरी बिल्डिंग में प्रताड़ित कर रही है. हम उच्च न्यायालय में लड़ेंगे.' कुछ मिनट पहले हुए इस ट्वीट पर काफी रिएक्शन आ रहे हैं और लोग इस पर अपनी राय भी दे रहे हैं. 


जज ने कही ये बात


बता दें, मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा, 'कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैट्स को मिला लिया था. ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया. ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है.’


कंगना को जारी हुआ था नोटिस 


बता दें, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद से मामला ठंडा पड़ा हुआ था. इसके अलावा भी BMC की टीम अनधिकृत निर्माण के आरोप में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस में तोड़फोड़ कर चुकी है. इसके खिलाफ कंगना ने हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ को गलत बताते हुए BMC को फटकार लगाई थी. 


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