अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के नया साल मुसीबत का आगाज लेकर आया है. मुंबई की एक कोर्ट ने उनके फ्लैटों में कथित अतिक्रमण पर तोड़फोड़ रुकवाने की अर्जी खारिज कर दी है.
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मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra ) की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार के खिलाफ पिछले एक साल से मोर्चा खोले हुए कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण गिराने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन कर तीन फ्लैटों का आपस में मर्जर कर लिया.
उपनगर डिंडोशी में मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा, 'कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था. ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया. ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है.’
इसके साथ ही अदालत ने मुंबई नगर निगम को अनधिकृत निर्माण को गिराने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत के इस आदेश को अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के लिए झटका माना जा रहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था. लेकिन उसके बाद से मामला ठंडा पड़ा हुआ था.
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बता दें कि इससे पहले BMC की टीम अनधिकृत निर्माण के आरोप में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस में तोड़फोड़ कर चुकी है. जिसके खिलाफ कंगना रनौत ने बंबई हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ को गलत बताते हुए BMC को फटकार लगाई थी. (इनपुट भाषा)
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