नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रही एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कोर्ट में कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थीं, जिसमें हाई सोसायटी के कई जाने-माने लोग और ड्रग सप्लायर्स शामिल रहे हैं. एनसीबी ने कहा है कि ड्रग का सेवन करने के मामले में रिया चक्रवर्ती दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को बढ़ावा देने की आरोपी हैं.


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एजेंसी ने बताया, 'सम्पूर्ण परिदृश्य को देखते हुए यह सामने आता है कि रिया चक्रवर्ती इस बात से अवगत थीं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग का सेवन करते थे और इस दौरान न केवल उन्हें ऐसा करने का बढ़ावा दिया गया बल्कि उनसे पूरी बात भी छिपाई गई.'


यह सुशांत की मौत में रिया की भूमिका के बारे में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा है.


आपराधिक साजिश के तहत किया यह काम 
एनसीबी ने एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ ऐसे कई सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वह ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल रही हैं. एनसीबी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक आपराधिक साजिश के तहत रिया ने ड्रग्स के लेन-देन के लिए अन्य अभियुक्तों का समर्थन किया, उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया और पैसे से भी उनकी मदद कीं.


रिया ने दिया कोर्ट में ऐसा बयान 
एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में रिया ने बयान दिया है कि उन्होंने सैमुएल मिरांडा और दीपेश सावंत को उन ड्रग्स के पैसे चुकाए हैं, जिन्हें बाद में सुशांत को सेवन के लिए दिया गया. एनसीबी ने कहा कि यह साफ है कि जिन ड्रग्स के लिए पैसे चुकाए गए थे, वे निजी उपयोग के लिए नहीं थे बल्कि ऐसा किसी और को इनकी आपूर्ति कराए जाने के लिए किया गया और यह एनडीपीएस 1985 की धारा 27ए के तहत आता है.


NCB ने किया जमानत का विरोध
एनसीबी ने एक हलफनामे में कहा है कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और अगर इस वक्त रिया को जमानत मिल जाती है, तो इससे छानबीन बाधित होगी. एनसीबी ने कहा कि रिया मादक पदार्थो की तस्करी में शामिल रही है, यह साबित करने के लिए कई सबूत हैं. वह ड्रग पहुंचाने के काम में न सिर्फ मदद देती थीं बल्कि क्रेडिट कार्ड, नकद और ऐसे ही कई माध्यमों से इनका भुगतान भी करती थीं.


एजेंसी ने आगे कहा कि रिया ने अपने घर पर ड्रग्स को रखने और सुशांत को सेवन करने की भी अनुमति दी. एनसीबी ने कहा कि यह मामला अब एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट) के तहत भी आता है और इसलिए इस पर अब इनका भी अधिकार है. (इनपुट: IANS)


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