TMKOC Show: यूट्यूब पर बनाए जा रहे थे अश्लील वीडियो, छापे जा रहे थे `जेठालाल` के नाम पर नोट, अब आया कोर्ट का फैसला
TMKOC Show: `तारक मेहता का उल्टा चश्मा` के मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वेबसाइट और कंपनियां आर्थिक फायदे के लिए उनके शो, किरदारों और डायलॉग का धड़ल्ले से बिना इजाजत इस्तेमाल कर रही है. अब कोर्ट का फैसला भी आ चुका है.
पिछले दिनों आपने खबरें पढ़ी होंगी जब जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज, फोटो और फेमस डायलॉग के गलत यूज को लेकर कोर्ट का रुख किया. इन सितारों ने कहा कि उनके नाम पर कुछ कंपनियां धड़ल्ले से गलत उपयोग कर रही हैं. अब इसी तरह टीवी के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स ने भी कदम उठाया है. जिसपर कोर्ट का फैसला भी आ गया है. अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई भी TMKOC के पॉपुलर किरदारों का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हीं कर सकेगा. ऐसा करेंगे तो उन्हें सजा हो सकती है. ये इंटलेक्चुअल राइट्स के तहत आता है.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो के मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया था. 16 सालों से ये शो टीवी पर राज किया. इसके अबतक 4000 एपिसोड आ चुके हैं. मगर कई बार लोग शो के नाम, फोटो और केरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. आर्थिक फायदे के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट भी धड़ल्ले से इसका प्रयोग रहे हैं. मेकर्स ने तो ये भी दावा किया कि यूट्यूब पर अश्लील वीडियो तक बनाए जा रहे हैं ताकि व्यूज पाकर पैसे कमा सके.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स पहुंचे कोर्ट
इन आरोपों को लेकर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'के मेकर्स कोर्ट पहुंचे. जहां उन्होंने शो के नाम व कैरेक्टर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की. इस पर न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने मेकर्स के हक में फैसला सुनाया.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स ने क्या कहा
वादी नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट में कहा कि देश में उनके शो और पात्रों से जुड़े रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर वैधानिक अधिकार है. जैसे- 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा', उल्टा चश्मा, तारक मेहता, जेठालाल, गोकुलधाम आदि. मगर कुछ वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अनाधिकृत रूप से केरेक्टर के फोटोज, डायलॉग वाले टी-शर्ट, पोस्टर और स्टिकर बना-बनाकर बेच रही हैं.
कोर्ट का फैसला
मेकर्स ने ये भी दावा किया कि शो से जुड़े डीपफेक और नकली वीडियो गेम भी धड़ल्ले से बनाई जा रही है. इन सभी दलील को सुनने के बाद 14 अगस्त को कोर्ट ने आदेश में कहा कि यूट्यूब पर अगर शो से जुड़े अश्लील कंटेंट को अपलोडकिया जा रहा है तो ऐसा रोकना होगा. उन्हें इसे हटाना भी होगा. अगर वीडियो 48 घंटे के भीतर नहीं हटाए गए तो आईटी मंत्रालय से सभी वीडियो को बैन करने को कहेंगे. साथ ही दूसरी वेबसाइट भी कॉपीराइट या ट्रेंडमार्क का बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.