अब कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एकता कपूर और शोभा कपूर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन (Summon) जारी किया है. कोर्ट ने धारा 500 और 504 के तहत इस मामले को संज्ञान लिया और अब सम्मन जारी किया है.
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Begusarai: बिहार के बेगूसराय में व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम कोर्ट (ACJM Court) ने फिल्म निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor)और शोभा कपूर (Shobha Kapoor) के खिलाफ दर्ज एक मामले पर संज्ञान लेते हुए 8 फरवरी को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है.
दरअसल, 6 जून 2020 को पूर्व आर्मी जवान शंभू कुमार के द्वारा फिल्म निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor)और शोभा कपूर (Shobha Kapoor) पर थ्री-एक्स सीजन के सीरीज दो में दिखाए गए सीन पर आपत्ति जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सेना के जवान जब ड्यूटी पर रहते हैं तो उनकी पत्नी घर पर दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाती हैं, इसको दिखाया गया था. जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीजीएम कोर्ट में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था.
इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 8 फरवरी को एकता कपूर (Ekta Kapoor)और शोभा कपूर (Shobha Kapoor)को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन जारी किया है. केस की पैरवी कर रहेअधिवक्ता ने बताया कि सीरियल में दिखाए गए आपत्तिजनक दृश्य से पूर्व सैनिक ने आहत होकर परिवाद पत्र दाखिल किया था.
अब कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एकता कपूर और शोभा कपूर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन (Summon) जारी किया है. कोर्ट ने धारा 500 और 504 के तहत इस मामले को संज्ञान लिया और अब सम्मन जारी किया है.
केस के बारे में पूर्व सैनिक शंभू कुमार ने बताया कि सीरियल में जिस तरह से सैनिकों की पत्नी को रेखांकित कर दिखाया गया उससे वह काफी आहत हैं. अब कोर्ट ने संज्ञान लेकर 8 फरवरी को उपस्थित होने का सम्मन दिया है, इससे वह काफी खुश हैं. इस सम्मन के बाद फिल्म निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor)और शोभा कपूर (Shobha Kapoor) की मुश्किलें बढ़ सकती है.
इनपुट:- राजीव