Munger हत्याकांड में आरोपियों को मिली सजा, आजीवन कारावास
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Munger हत्याकांड में आरोपियों को मिली सजा, आजीवन कारावास

Munger Samachar: मुंगेर दोहरे हत्याकांड के सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई. 

 

मुंगेर हत्याकांड में आरोपियों को मिली सजा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Munger: मुंगेर दोहरे हत्याकांड के सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा (Anil Kumar Mishra) की अदालत ने सजा सुनाई और सभी को 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. वहीं, सत्रवाद संख्या 216/19 में सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने दोहरे हत्याकांड में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 तथा 3/4 डायन एक्ट के तहत कुल 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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बता दें कि लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के सवैया गोपालीगांव में 28 फरवरी 2019 की शाम लगभग 05:30 बजे कपूरबा देवी और उसकी ननद प्रमिला देवी को उसके ग्रामीणों ने ही डायन होने का आरोप लगाकर लाठी-डंडे से पीट-पीट कर दोनों की हत्या कर दी थी. साथ हीं, दोनों के शव को पथली नदी के किनारे बालू में गाड़ दिया था. इसी कम्र में  इस मामले के सूचक कपूरवा देवी के पुत्र मुंशी मांझी ने 28 फरवरी 2019 को लड़ैयाटांड थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.  

इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने मनोज मांझी, कोईली मांझी, साधो मांझी, मुख्तार मांझी, रामविलास मांझी, जीवन मांझी तथा धर्मेश मांझी को हत्या का दोषी पाया था और मामले में आज सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है. वहीं, इस विवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोकअभियोजक सरोज कुमार ने बहस में भाग लिया. 

(इनपुट-प्रशांत)