पूर्णिया नगर निगम को पटना हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- 'कितने दिनों में बनेगी सड़क'
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पूर्णिया नगर निगम को पटना हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- 'कितने दिनों में बनेगी सड़क'

बिहार के पूर्णिया जिले के नगर निगम को पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगायी है. 

पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया नगर निगम को फटकार लगायी है. (फाइल फोटो)

पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया जिले के नगर निगम को पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगायी है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. दरअसल पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है.

कोर्ट ने कहा कि अच्छी सड़क, ट्रैफिक व्यवस्था, और अच्छा शहर में अच्छा वातावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनावाई करते हुए नगर निगम को फटकार लगायी है.

कोर्ट ने सुनवाई में पूर्णिया नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में तलब किया है. कोर्ट ने नगर निगम से सवाल किया कि कितने दिनों में यहां सड़क बन जायेगी.

आपको बता दें कि पूर्णिया नगर निगम अंतर्गत की सड़कों की बुरी हालत है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहीं, इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से शिकायत की गई थी.

कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए हुए 2 साल से भी अधिक समय हो गया है. दो साल से अधिक लंबित मामले में अब पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. अब इस मामले में 29 अगस्त को सुनवाई होगी. जिसमें कोर्ट ने निगम आयुक्त को तलब किया है.