Bihar: राजद में खुशी की लहर, तेजस्वी, तेजप्रताप के इफ्तार के पहले लालू प्रसाद को मिली जमानत
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Bihar: राजद में खुशी की लहर, तेजस्वी, तेजप्रताप के इफ्तार के पहले लालू प्रसाद को मिली जमानत

राजद के नेता तेजस्वी यादव और तेजप्रताप ने शुक्रवार की शाम दावत ए इफ्तार का भी आयोजन किया है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत मिलने के बाद राजद के एक नेता ने कहा कि शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू यादव की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी

(फाइल फोटो)

पटना: चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है. इस खबर के पटना पहुंचने पर राजद में खुशी की लहर है.

  1. लालू यादव को मिली 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत 
  2. खुशी में तेजप्रताप यादव ने किया इफ्तार का आयोजन

बिहार में खुशी की लहर
इस बीच, राजद के नेता तेजस्वी यादव और तेजप्रताप ने शुक्रवार की शाम दावत ए इफ्तार का भी आयोजन किया है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत मिलने के बाद राजद के एक नेता ने कहा कि शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू यादव की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसकी खुशी बिहार तक पहुंची है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार का दिन हम सब के लिए रहमत का दिन बनकर आया. दिन में अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत मंजूरी की खबर ने शाम में होने वाली इफ्तार पार्टी के उमंग को और अधिक बढ़ा दिया है.

 'एक बार फिर से स्वागत है बड़े साहब'

इधर, राजद के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि पिछड़ों को अधिकार दिलाकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने वाले मसीहा को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया. एक बार फिर से स्वागत है बड़े साहब. उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मंत्री विधायक तेजप्रताप यादव ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को 10 सकरुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर दावत ए इफ्तार का आयोजन किया है. इस दावत ए इफ्तार में राज्य के रोजेदारों, राजद के पदाधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है. 

पांच साल की मिली थी सजा
बता दें कि झारखंड स्थित डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा मिली है. उन्हें आज झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. मामला डोरंडा ट्रेजरी मामले से संबंधित है जिसमें उन्हें 21 फरवरी को पांच साल की सजा सुनाई गई थी. आज बेल मिलने के बाद आरजेडी में खुशी है.
(इनपुट-आईएएनएस)

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