Income Tax Alert: हर नागरिक और पेशेवर को दाखिल करना होगा आयकर रिटर्न, सीबीडीटी ने नियमों में किया बदलाव
Income Tax Alert: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के तहत हर नागरिक और पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो गया है. चाहे उनकी आय कर योग्य सीमा में आती हो या नहीं आती हो सभी को आयकर रिटर्न करना है.
पटनाः Income Tax Alert: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के तहत हर नागरिक और पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो गया है. चाहे उनकी आय कर योग्य सीमा में आती हो या नहीं आती हो सभी को आयकर रिटर्न करना है.
आखिर कितना दाखिल करना होगा रिटर्न
सीबीडीटी के नए निर्देशों के अनुसार आयकर छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रुपये, 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख रुपये, 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख रुपये है. साथ ही ऐसे कारोबारी जिनकी बिक्री का पैसा 60 लाख रुपये से ऊपर है या पेशे से होने वाली आय 10 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना होगा.
टीडीएस या टीसीएस के रूप में सालाना 25 हजार रुपये की होगी कटौती
सीबीडीटी के नियमों के अनुसार अगर 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के सालाना टीडीएस या टीसीएस के रूप में 25 हजार रुपये की कटौती की गई है, तो उसे भी रिटर्न दाखिल करना होगा. वहीं अगर यह कटौती 60 साल की उम्र पर 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे भी रिटर्न दाखिल करना होगा. अब तक, वरिष्ठ नागरिकों को केवल तभी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती थी, जब उनकी कोई व्यावसायिक आय हो.
बचत खाते में 50 लाख रुपये से अधिक वालों को देना होगा रिटर्न
जानकारी के लिए बता दें इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो गए हैं. जिनके बचत खाते में एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा जमा हो चुके हैं, उन्हें भी रिटर्न दाखिल करना होगा. साथ ही कहा कि नए नियम से कई लोग रिटर्न के दायरे में आ गए हैं. इससे लौटने वालों की संख्या में इजाफा होगा.
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