बिहार पंचायत चुनाव में उठी VVPAT की मांग, पटना HC ने चुनाव आयोग को दिया यह आदेश
पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के प्रयोग को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस मामले पर फैसला लेने को कहा है.
Patna: पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के प्रयोग को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस मामले पर फैसला लेने को कहा है.
मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karole) एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उमाशंकर साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया हैं. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट (Verifiable Paper Audit Trial System) के प्रयोग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
EVM के साथ VVPAT की मांग
याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल किये जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गए थे. लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने पंचायत चुनाव में वीवीपैट के प्रयोग पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है.
चार सप्ताह में लेना होगा निर्णय
वहीं, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि अगर पंचायत चुनाव में VVPAT का प्रयोग नहीं होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का उल्लंघन होगा. जिस पर पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सामने रखने को कहा है. जिस पर आयोग को चार सप्ताह के अंदर फैसला लेना होगा. इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर वो आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं होता हैं, तो वो फिर कोर्ट के पास आ सकता है.