बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Elections) को लेकर राज्य चुनाव आयोग (state election commission) ने अपनी कमर कस ली है. आयोग इस बार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व की योजनाओं को जारी रखने का आदेश भी दिया था.
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Patna: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Elections) को लेकर राज्य चुनाव आयोग (state election commission) ने अपनी कमर कस ली है. आयोग इस बार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व की योजनाओं को जारी रखने का आदेश भी दिया था, लेकिन आयोग ने अब साफ़ किया है कि इन योजनाओं के निरीक्षण को लेकर लोग पंचायत भ्रमण पर नहीं जा पाएंगे. इसके अलावा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के शिलान्यास व उदघाटन समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है.
आयोग को हुई थी शिकायत
गौरतलब है कि लोगों ने आयोग से शिकायत की थी कि योजनाओं के निरीक्षण के बहाने लोग पंचायत आ रहे हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किया है.आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि चुनाव के दौरान माननीय सरकारी दौरे पर पंचायतों में नहीं जाएंगे. इसके अलावा निरीक्षण आदि के नाम पर लोगों का इकट्ठा नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है, तो उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा और इसी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी जाए.
आयोग जारी इस आदेश को सभी विभागों को बता दिया है. इस निर्देश में कहा गया है कि अधिसूचना के प्रभावी रहने तक इस तरह का कोई भी आयोजन विभाग द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा. हालांकि, अधिकारी योजनाओं की जांच व कार्रवाई कर सकते है. बता दें कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना, मनरेगा का चालू योजना आदि जारी रखने की अनुमति दी हुई है.
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