बीजेपी नेता ने दलील दी थी कि जिस दिन जेएमएम के तत्कालीन विधायक अमित महतो ने राज्यसभा के लिए वोट किया था, उसी दिन उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई थी जिससे उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी थी.
Trending Photos
रांची: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता के निर्वाचन (Election) के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, बीजेपी (BJP) नेता प्रदीप संथालिया ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू (Dhiraj Sahu) के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है.
दरअसल, मामला 2018 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है. बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप संथालिया ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी और वह झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. बीजेपी नेता ने याचिका दाखिल कर धीरज साहू की राज्यसभा जीत पर सवाल उठाए थे.
झारखंड: 2018 राज्यसभा चुनाव मामले धीरज साहू को राहत, धीरज साहू की जीत पर उठाए गए थे सवाल.@INCJharkhand pic.twitter.com/J8LQnxrswD
— Zee Bihar Jharkhand (@ZeeBiharNews) December 18, 2020
बीजेपी नेता ने दलील दी थी कि जिस दिन जेएमएम के तत्कालीन विधायक अमित महतो ने राज्यसभा के लिए वोट किया था, उसी दिन उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई थी जिससे उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी थी, इसलिए उनके मतदान को रद्द किया जाए. वहीं, सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सजा का ऐलान से पहले जेएमएम विधायक दिवारा वोट दिया जा चुका था, इसलिए उनका मत वैध है. इधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धीरज साहू ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है.