Muzaffarpur News: हर्ष फायरिंग करना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार करके भेजा जेल
Muzaffarpur Harsh Firing: गिरफ्तार किया गया एक आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है. वह पहले भी कई बार लूट कांड और आर्म्स एक्ट में कई बार जेल जा चुका है.
Muzaffarpur Harsh Firing Case: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हर्ष फायरिंग करना तीन युवकों को महंगा पड़ गया. हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश साहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र का है जहां बीते दिनो एक कार्यक्रम में शातिर बदमाश के साथ करीब दर्जन भर युवकों के द्वारा हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करके युवकों की तलाश शुरू कर दी थी. जांच के क्रम में वायरल हो रहे विडियो में दिख रहे कुल तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक शातिर अपराधी भी है. जो लूट कांड और आर्म्स एक्ट में कई बार जेल जा चुका है.
बताया जा रहा है कि मनियारी थाना प्रभारी देवव्रत कुमार को देर रात सूचना मिली कि वीडियो में दिख रहा है युवकों द्वारा अपराध की योजना बनाई जा रही है. उसके बाद छापेमारी की गई और मौके से शातिर अपराधी के साथ कुल तीन युवकों को धर दबोचा. वहीं इस केस में एक नामजद अभियुक्त भागने में सफल रहा. पूरे मामले पर पूछे जाने पर मनियारी थाना के थाना प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करने का एक वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाई की है. जिसमें अब तक चार युवकों की पहचान हुई है. अन्य की पहचान में पुलिस जुटी है.
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इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नामजद अभियुक्तों में से तीन अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें एक शातिर बदमाश भी शामिल है जो कई बार जेल जा चुका है. बता दें कि बिहार में हर्ष फायरिंग/हवाई फायरिंग/हथियार प्रदर्शन की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी से पुलिस-प्रशासन भी परेशान थी. इससे होनेवाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 2019 लाया गया है. इस अधिनियम के तहत हर्ष फायरिंग करने वालों को दो वर्ष की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है.