टैक्स फ्री होगी भगवान की मूर्तियां, घटाई गई कई सामानों पर जीएसटी दर
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टैक्स फ्री होगी भगवान की मूर्तियां, घटाई गई कई सामानों पर जीएसटी दर

जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में हुई बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तदाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है. उन्हें बड़ी राहत दी गई है.

दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आयोजित की गई.

नई दिल्ली/पटनाः जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में हुई बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तदाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है. उन्हें बड़ी राहत दी गई है. ऐसे करदाता अब कर का भुगतान तो मासिक करेंगे. लेकिन इन्हें त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी. इन छोटे डीलरों से कुल राजस्व का 16 प्रतिशत की प्राप्ति होती है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा रिटर्न सरलीकरण के लिए गठित मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी की पहल पर जीएसटी काउंसिल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 

जीएसटी काउंसिल ने निम्न व मध्यम वर्गीय महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए. सेनेटरी नैपकिन जिस पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स था. और सभी तरह के भगवान की मूर्तियों को करमुक्त करने का निर्णय लिया है. गुवाहाटी में हुई काउंसिल की बैठक की श्रृंखला में शनिवार की बैठक में भी 500 की जगह 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटा कर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत टैक्स करने के लिए मोदी ने काउंसिल को धन्यवाद दिया है. 

सुशील मोदी ने कहा कि इसके अलावा कम्पोजिशन डीलर के टर्नओवर की सीमा 1 से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ तथा डेढ़ करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक सरल रिटर्न की स्वीकृति जीएसटी काउंसिल ने दी है जो अधिकतम 2 पेज का होगा. काउंसिल ने दाखिल किए गए रिटर्न में संशोधन के प्रावधान की अनुशंसा भी की है. 

क्षतिपूर्ति सेस की राशि 5 साल के बाद केन्द्र व राज्यों में बांटने के पूर्व के प्रावधान कों संशोधन करते हुए बीच की अवधि में भी बांटने तथा आईजीएसटी कोष (अन्तर राज्यीय खरीद से एकत्र राशि ) में सामंजन के अभाव में पड़ी बड़ी राशि  को भी केन्द्र-राज्यों में बांटने की जीएसटी कौंसिल ने स्वीकृति दी है.