उपायुक्त की अनुशंसा के बाद विभाग ने गोमिया नगर परिषद विघटन के दिशा में कार्यवाही आरंभ कर दिया है. अब विभाग गोमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य लेकर विभागीय मंत्री से अनुमति लेगा.
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रांची: अपने अस्तित्व के महज दो साल के भीतर ही बोकारो जिले के गोमिया नगर परिषद का विघटित होना अब तय हो गया है. राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू भी कर दी है.
दरअसल, 2018 में बोकारो के गोमिया को नगर परिषद के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसमें कुल आठ गांव शामिल थे. लेकिन गठन के साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय विधायक के द्वारा इस नगर परिषद का विरोध शुरू हो गया था.
पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर नगर विकास एवं आवास विभाग नें बोकारो उपायुक्त से विषय पर मंतव्य मांगा था. अब उपायुक्त बोकारो ने भी मामले की जांच कर स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद गोमिया नगर परिषद को विघटित करने की अनुशंसा नगर विकास एवं आवास विभाग को कर दिया है.
उपायुक्त की अनुशंसा के बाद विभाग ने गोमिया नगर परिषद विघटन के दिशा में कार्यवाही आरंभ कर दिया है. अब विभाग गोमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य लेकर विभागीय मंत्री से अनुमति लेगा.
इसके बाद यह प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में आपत्ति के लिए तीस दिनों तक रखा जाएगा. जिला प्रशासन जिस जगह को उचित समझेगा वहां पर इस नगर परिषद के विघटन के प्रस्ताव को आपत्ती के लिए रखा जाएगा. अर्थात सार्वजनिक किया जाएगा.
तीस दिनों के बाद उन आपत्तियों को संकलित कर जिला प्रशासन विभाग को भेजेगा जिसके बाद इसे कैबिनेट भेजा जाएगा. सरकार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत गोमिया नगर परिषद को विघटित करेगी. आपको बता दें कि गोमिया नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्ड बनाया गए थे.