Bihar Board 10th Exam: कल से बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा शुरू, बांका में बनाए गए 36 केंद्र, आधे घंटे पहले बंद हो जाएगी एंट्री
Bihar Board 10th Exam: बिहार बोर्ड की कल 15 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरु होने वाली है. जिसको लेकर बांका जिले में 36 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है. 32 हजार 600 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. जिसमे 16600 छात्र और 16600 छात्राएं है.
बांकाः Bihar Board 10th Exam: बिहार बोर्ड की कल 15 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरु होने वाली है. जिसको लेकर बांका जिले में 36 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है. 32 हजार 600 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. जिसमे 16600 छात्र और 16600 छात्राएं है. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व तक ही प्रवेश करने की अनुमति होगी.
परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी. मैट्रिक परीक्षा 2024 दिनांक 15 फरवरी से प्रारंभ होकर 23 फरवरी 2024 तक दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली की परीक्षा 09 बजकर 30 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक होगी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजकर 15 मिनट तक होगी.
परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही सभी परीक्षार्थियों की तलाशी लेने के बाद उनके प्रवेश पत्र देखकर ही अन्दर जाने की अनुमति होगी. परीक्षा कक्ष के प्रत्येक बेंच पर अधिकतम 2 परीक्षार्थी ही बैठेंगे.
परीक्षा सुव्यवस्थित, स्वच्छ, कदाचार रहित और शांतिपूर्ण वातावरण में सफल संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी/ गश्ती दंडाधिकारी/ जोनल दंडाधिकारी/ सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. शहर के अंतर्गत फोटोस्टेट दुकानों विशेष रूप से परीक्षा केंद्र के समीप के दुकानों पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और गश्ती दंडाधिकारी रखेंगे.
परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर और अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा. ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्वों पर कैमरे की नजर में रखा जाए. प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर आदि रखने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ-साथ 200 मीटर की अवधि में धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, बांका और पुलिस अधीक्षक, बांका के साथ अपर समाहर्ता, बांका अपर समाहर्ता -सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका उप विकास आयुक्त, बांका जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका अनुमंडल पदाधिकारी, बांका जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका वरीय कोषागार पदाधिकारी, बांका जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
इनपुट- बीरेंद्र कुमार सिन्हा
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