Jodhpur News: जोधपुर यौन दुराचार के मामले में सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को जमानत दी गई है. हालांकि, अभी आसाराम को जेल से बाहर आने में समय लगेगा.
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Rajasthan News: जोधपुर यौन दुराचार के मामले में सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी. यह अंतरिम जमानत आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च 2025 तक दी गई है. इसके साथ ही कई शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ लगाई है. इससे पहले आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत हेतु दर्जनों याचिकाएं खारिज हो चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आसाराम की मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए स्वीकार की है, जिसमें माना गया है कि आसाराम को इलाज की आवश्यकता है. आसाराम को यह राहत गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर मिली है. दर्जनों याचिकाओं के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत के साथ में शर्तें भी लगाई है, जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें चिकित्सा उपचार लेकर 31 मार्च तक जोधपुर सेंट्रल जेल में लौटना होगा. इस दौरान उन्हें मीडिया से भी दूरी बनाए रखनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सिर्फ आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर स्वीकार की है. ऐसे में जमानत के दौरान आसाराम सिर्फ चिकित्सा उपचार ले सकेंगे.
इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में आसाराम को उनके मेडिकल ग्राउंड पर उपचार हेतु नवंबर माह में 12 दिन की अंतरिम पैरोल और दिसंबर माह में 17 दिन की अंतरिम छूट दी थी, जिसमें वह महाराष्ट्र के पुणे स्थित माधव बाग अस्पताल में चिकित्सा उपचार देने की बात कही थी. इसके लिए आसाराम जोधपुर से हवाई मार्ग द्वारा पुणे भी गए थे और वापस इलाज के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल लौट आए. राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इलाज के लिए दी गई छूट में भी कई शर्तें लगाई गई थी शर्त अनुसार उन्हें अनुयायियों से मिलने की मनाही और पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में इलाज लेने की शर्त थी. इस बीच में वे जोधपुर में भी अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दुष्कर्म मामले में आसाराम को राहत देते हुए 31 मार्च तक अंतरिम जमानत स्वीकार की है. वहीं, राजस्थान दुष्कर्म मामले में अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में आसाराम की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हेतु पिटीशन दायर की करने की उम्मीद जताई जा रही है. राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद ही आसाराम जेल से बाहर आ पाएंगे. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल आसाराम को सेंट्रल जेल में रहना होगा.
रिपोर्टर- राकेश कुमार भारद्वाज
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