Bihar News: धनकुबेर DEO मिथिलेश कुमार निलंबित, KK पाठक के एक्शन से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला
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Bihar News: धनकुबेर DEO मिथिलेश कुमार निलंबित, KK पाठक के एक्शन से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

Bihar News:  शिक्षा पदाधिकारी सीवान पर केस नम्बर 036/23 के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है. जिसे लेकर बीते 8 दिसंबर को निगरानी विभाग के अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षा पदाधिकारी को पकड़ा था.

DEO मिथिलेश कुमार निलंबित (File Photo)

Bihar News: आय से अधिक संपत्ति के आरोप में पकड़े गए सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है. शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार को निलंबित कर दिया है. निगरानी विभाग की कड़ी कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. निलंबन के दौरान उन्हें मुंगेर में आरडीडी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक में पदस्थापित किया है.

गौरतलब है कि शिक्षा पदाधिकारी सीवान पर केस नम्बर 036/23 के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है. जिसे लेकर बीते 8 दिसंबर को निगरानी विभाग के अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षा पदाधिकारी को पकड़ा था. निगरानी विभाग की तरफ से शिक्षा पदाधिकारी के सीवान आवास और कार्यालय के अलावा पटना, नोएडा समेत कई ठिकनों पर एक साथ छापेमारी की गई थी. जहां से करोड़ों रुपये के अवैध संपत्ति के दस्तावेज मिले थे. 

वहीं, सीवान से करीब  14 लाख रुपये नगद रुपए बरामद किए गए थे. उनके सीवान कार्यालय से 2 लाख 22 हजार 500 रुपए और आवास से 11 लाख 85 हजार रूपए छापेमारी में बरामद किया गया था. पटना में एक फ्लैट एवं दो भूखंड, पटना स्थित आवास से 2 लाख कैश के अलावा शिक्षा पदाधिकारी ने अपने परिजनों के नाम से चल एवं अचल संपत्ति जमा कर रखी थी. इसके अलावा 7 बैंक खातों को भी निगरानी विभाग ने सील कर दिया था. शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार निगरानी की रेड के बाद तुरंत छुट्टी पर चले गए थे और अब विभाग ने उनको निलंबित कर दिया है. 

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शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए आदेशित किया है कि शिक्षा विभाग ने सीवान डीईओ पर दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने, निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को दिये गये निर्देश में व्यवधान डालने अनुचित मांग आदि का आरोप लगाया है. साथ ही आदेश में निलंबित डीईओ के खिलाफ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही अलग से प्रारंभ करने की बात कही गई है.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

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