झारखंड: दल-बदल मामले में 29 नवंबर को विधानसभा न्यायाधिकरण में मरांडी, प्रदीप, तिर्की पर सुनवाई
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झारखंड: दल-बदल मामले में 29 नवंबर को विधानसभा न्यायाधिकरण में मरांडी, प्रदीप, तिर्की पर सुनवाई

चुनाव आयोग के निर्णय के विपरीत जाना ये दोहरी भूमिका है. उसी समय स्पीकर को रोकना चाहिए था कि उस आदेश को नहीं मानेंगे.

झारखंड: दल-बदल मामले में 29 नवंबर को विधानसभा न्यायाधिकरण में मरांडी, प्रदीप, तिर्की पर सुनवाई.

रांची: जेवीएम के बीजेपी में विलय के बाद झारखंड में बाबूलाल मरांडी, विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दल बदल का मामला दर्ज हो चुका है. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने कहा कि मामला न्यायाधिकरण में आ चुका है. पक्ष-विपक्ष दोनों को सुनना होगा. पहली सुनवाई 23 नवंबर को विधानसभा न्यायाधिकरण में होगी.

उन्होंने कहा कि सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है. 23 नवंबर को 12 बजे सुनवाई की तारीख तय की गई है. वही पर कानून सम्वत निर्णय लिया जाएगा.

न्यायाधिकरण में मामला दर्ज किए जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है,  न बीजेपी का है न जेएमएम का है. स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है. उनका निर्णय आ चुका है कि बाबूलाल बीजेपी के विधायक हैं. इसी विधानसभा ने बाबूलाल को बीजेपी का विधायक बना कर राज्यसभा में वोट देने का अधिकार दिया है. 

चुनाव आयोग के निर्णय के विपरीत जाना ये दोहरी भूमिका है. उसी समय स्पीकर को रोकना चाहिए था कि उस आदेश को नहीं मानेंगे.

उन्होंने कहा कि एक बार विधानसभा ने स्वीकृति दी है तो सदैव उनको प्रदान करना पड़ेगा. विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी गरिमा की होती है, इसका पालन विधानसभा अध्यक्ष जरूर करेंगे, क्योंकि वो पंच परमेश्वर होते हैं. अगर जरूरत पड़ी तो हम अन्य दरवाजे भी खटखटाएंगे, लेकिन कोई लोकतंत्र को इशारे पर चलाना चाहता है, तो अध्यक्ष का पद दलीय राजनीति से ऊपर होता है.