झारखंड हाइकोर्ट पहुंचा JVM विधायकों का दल बदल मामला, पेशी के लिए 6 विधायकों को नोटिस
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar510563

झारखंड हाइकोर्ट पहुंचा JVM विधायकों का दल बदल मामला, पेशी के लिए 6 विधायकों को नोटिस

जेवीएम विधायकों के दल बदल मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. 

जेवीएम दल बदल मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई की. (फाइल फोटो)

रांचीः जेवीएम विधायकों के दल बदल मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

12 मार्च 2019 को जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव के द्वारा न्यायधिकारण के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. लगभग 1 घण्टे तक चली सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. जिसके बाद सभी 6 विधायकों को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा.

वहीं, बचाव पक्ष ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी नही बनाए जाने की भी दलील रखी. इस संबंध में अपर महाधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि दलबदल कानून के तहत 10 अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और दल के 8 विधायकों में से 6 विधायकों का विलय हुआ है तो पार्टी का विलय माना जाए.

इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजनंदन सहाय ने कहा कि स्पीकर कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है. गुरुवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कहा कि दलबदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण ने सही तथ्यों की अनदेखी की है और सत्ता पक्ष के होने के कारण 6 विधायकों को लाभ पहुंचाया है. सुनवाई के दौरान जेवीएम की स्थिति को लेकर चुनाव आयोग से मांगी गई स्थिति पर कोई चर्चा नही हुई.

बहरहाल मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी लेकिन इस संबंध में हाइकोर्ट क्या फैसला लेता है यह तमाम दलीलों और तथ्यों के आधार पर होगा .लेकिन इतना साफ है कोर्ट के द्वारा नोटिस के  आदेश को याचिकाकर्ता अपने जीत बता रहे हैं तो बचाव पक्ष इसे नॉर्मल प्रोसीडिंग करार दे रहे हैं.