मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: CBI को 2 दिनों में सरकारी वकील नियुक्त करने का मिला आदेश
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: CBI को 2 दिनों में सरकारी वकील नियुक्त करने का मिला आदेश

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट से 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था.

मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो 2 दिनों में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) की नियुक्ति करे. एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने यह आदेश जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी के लिए तय की है. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को बालिका गृह मामले की सुनवाई दिल्ली स्थित साकेत के विशेष पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट से 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था.

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इससे पहले शुक्रवार को बिहार से कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को दिल्ली लाया गया था. आपको बता दें कि, पिछले साल जुलाई महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में 16 बच्चियों के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म के मामले ने सूबे सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप भी लगाया था. 

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इस साल मई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट के दौरान मामले का खुलासा हुआ था. जिसके बाद पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि शेल्‍टर होम से छह लड़कियां गायब हुई हैं. पुलिस पूछताछ में पीड़िताओं ने इस बात की जानकारी दी. 

बताया जा रहा है कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच ये लड़कियां गायब हुई हैं. इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की. मामले में दस लोगों की गिरफ्तारी हुई. सोशल ऑडिट में यह सामने आया था कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हुई हैं. हालांकि, इन लड़कियों के गायब होने का कोई पुलिस रेकॉर्ड नहीं है.