निर्भया कांड: दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने दी तालाक की अर्जी, बताई यह बड़ी वजह
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निर्भया कांड: दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने दी तालाक की अर्जी, बताई यह बड़ी वजह

अर्जी में अक्षय ठाकुर की पत्नी ने उल्लेख किया है कि उसके पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी की सजा दी जानी है, इसलिए वो तालाक चाहती है.

दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की है.

औरंगाबाद: देश के चर्चित निर्भया कांड (Nirbhaya Case) के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की है. इस अर्जी को अक्षय की पत्नी ने प्रधान न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत में दायर किया है. अर्जी में अक्षय ठाकुर की पत्नी ने उल्लेख किया है कि उसके पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी की सजा दी जानी है, इसलिए वो तालाक चाहती है.

हालांकि, अक्षय की पत्नी ने पति को निर्दोष बताते हुए कहा है कि फांसी के बाद वह अक्षय की विधवा बनकर नहीं रहना चाहती है इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. अक्षय की पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में महिला को कानुनी अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है.

वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि अक्षय ठाकुर को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है. ऐसे में, अक्षय की पत्नी को अपने पति से तलाक लेने का पूरा कानूनी अधिकार है.

इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की है. गौरतलब है कि निर्भया कांड के 4 आरोपियों में से एक आरोपी अक्षय औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के गांव लहंग करमा का निवासी है. अक्षय को निर्भया कांड के तीन अन्य दोषियों के साथ 20 मार्च को फांसी दी जानी है.