बिहार में 3 मई के बाद खुलेगी कोर्ट, Pass पर ही मिलेगी एंट्री: DGP
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बिहार में 3 मई के बाद खुलेगी कोर्ट, Pass पर ही मिलेगी एंट्री: DGP

डीजीपी ने कहा कि, कोर्ट में पास रहने पर ही प्रवेश मिलेगा. साथ ही, कोर्ट खुलने पर फरियादियों को विशेष सुरक्षा के साथ अंदर जाने की अनुमति होगी.

बिहार में 3 मई के बाद खुलेगी कोर्ट, Pass पर ही मिलेगी एंट्री: DGP. (फाइल फोटो)

पटना: बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) गुप्तेश्वर पांडेय ने गुरुवार को राज्य के उच्च अधिकारियों संग बैठक की है. डीजीपी ने लॉकडाउन (Lockdown) के बाद कोर्ट में एंट्री पर समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि, 3 मई के बाद पास (Pass) पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) सहित राज्य के सभी न्यायालयों में इंट्री मिलेगी.

डीजीपी ने कहा कि, कोर्ट में पास रहने पर ही प्रवेश मिलेगा. साथ ही, कोर्ट खुलने पर फरियादियों को विशेष सुरक्षा के साथ अंदर जाने की अनुमति होगी. इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में कोरोना संक्रमण मुक्त व्यवस्था होगी. बता दें कि, बिहार में लॉकडाउन होने के बाद से ही राज्य के सभी न्यायालय बंद है.

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि, कोर्ट खुलने से पहले सभी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाएंगे. जिससे कोरोना का संक्रमण ने फैल सके. वहीं, बिहार में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. राज्य में अब तक कोरोना के 422 केस सामने आ चुके हैं.

इसमें से 82 मरीज ठीक हो चुके हैं और दो की मौत हुई है. वहीं, राज्य के लगभग 76 फीसदी हिस्से तक कोरोना पहुंच गया है. साथ ही, बिहार के 38 जिलों में से 29 जिलों में संक्रमितों की पहुंच हो गई है. जानकारी के अनुसार, बिहार में सबसे अधिक मरीज मुंगेर से मिले हैं.

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मुंगेर में 92, पटना में 44, नालंदा में 35, रोहतास में 45 और सीवान में 30, बक्सर में 40 मरीज पाए गए हैं.  वहीं, कैमूर व गोपालगंज में 18-18, बेगूसराय में 11, भोजपुर में 11, औरंगाबाद में 8, गया-सारण में 6-6, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व मधुबनी में 5-5, लखीसराय, अरवल, नवादा व जहानाबाद में 4-4, बांका में 3, वैशाली में 3, मधेपुरा में 2, दरभंगा में 5, सीतामढी में 6 तथा पूर्णिया, अररिया और शेखपुरा में एक-एक मामला सामने आया है.