Bihar Education Department: बीपीएससी शिक्षक की मौत के बाद जागा शिक्षा विभाग, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के डीएम को दिया ये निर्देश
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Bihar Education Department: बीपीएससी शिक्षक की मौत के बाद जागा शिक्षा विभाग, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के डीएम को दिया ये निर्देश

Bihar Education Department: बीपीएससी शिक्षक की नदी में डूबकर मौत हो जाने के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के स्कूलों के लिए नया निर्देश जारी किया है.

बिहार शिक्षा विभाग

पटना: बिहार शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने शनिवार (24 अगस्त) को सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों के लिए जरूरी निर्देश दिया है. अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में डीएम स्कूल को बंद कर सकते हैं. बैद्यनाथ यादव ने शनिवार को सभी डीएम को निर्देश दिया है कि भीषण बाढ़ से प्रभावित होने की स्थिति में सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने निर्णय आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत खुद ले सकते हैं. इससे संबंधित आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है.

इससे पहले उन्होंने बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूल संचालन और शिक्षकों के आवागमन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि राज्य के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को विद्यालय आने जाने में नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है. समय पर नाव उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में शिक्षक और कर्मियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

बैद्यनाथ यादव ने जो निर्देश दिये है

-जिन घाटों से शिक्षक/कर्मी / बच्चे अपने विद्यालय नदी पार कर आते जाते है, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाय।

-नाव पर Life Jacket पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रत्येक सवारी Life Jacket का प्रयोग अनिवार्यतः कर सके. गोताखोर की व्यवस्था भी रहे. Life Jacket का क्रय जिला प्रशासन द्वारा किया जाए.

-विद्यालय जाने एवं लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रख कर नाव खुलने का समय निर्धारित किया जाए, ताकि शिक्षक/कर्मी / बच्चे नाव पर सवार होकर ससमय विद्यालय पहुंच सके एवं घर जा सकें.

-इस पर होने वाले व्यय आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. आवश्यकता अनुसार इसके लिए आवंटन की मांग की जाएगी. यह मात्र अगस्त एवं सितम्बर माह के लिए मुख्य रूप से लागू होगा.

-कतिपय कारणों से अगर ऐसे शिक्षक/कर्मी विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुँचते है तो तदनुरूप विलम्ब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी, जिनमें एक घण्टे से ज्यादा विलंब नहीं हो.

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बता दें कि शिक्षा विभाग ने ये फैसला शुक्रवार को पटना में एक बीपीएससी शिक्षक के स्कूल जाने दौरान नदी में डूब जाने के बाद लिया है. शिक्षक के नदी में डूबने का कारण नाव की कमी और स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी बताई गई थी.

 इनपुट-शिवम

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