Bhumi Survey 2024: बिहार में जमीनों का सर्वे हो रहा है. नीतीश सरकार ने राज्य में जमीन के सर्वेक्षण के लिए कड़े नियम बनाए हैं. इन नए नियम को तहत अगर आपकी जमीन विवादित है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ऐसे जमीनों को चिह्नित कर रही है. नए नियम अनुसार, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम पर जमीन नहीं दर्ज होगी. ऐसी जमीन बिहार सरकार के नाम पर खतियान दर्ज होगा. इसका मतलब हुआ कि ऐसी जमीनों का जमाबंदी खाता सरकार के नाम से खुलेगा.


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जमीन सर्वे के नए नियम के अनुसार, अगर साल 1970 के खतियान में किसी शख्स का नाम गैर मजरूआ जमीन पर दर्ज है. साथ ही उसी के पास जमीन का कब्जा है. तब ऐसे जमीन उस शख्स के नाम पर दर्ज किया जाएगा. इसके साथ सिविल न्यायालय के आदेशों को भी मान्यता दिए जाएंगे. हालांकि, यदि सरकारी या रैयती भूमि पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो ऐसे में केस खत्म होने तक जमीन को 'विवादित' माना जाएगा.


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बिहार सरकार के जमीन सर्वे के नए नियम के अनुसार, अनाबाद सर्वसाधारण या गैर मजरूआ खास, आहर, तालाब, परती जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है, तो ऐसे में उसके नाम जमीन नहीं दर्ज की जाएगी. सरकारी लैंड पर उस शख्स के नाम पर खाता नहीं खुलेगा. यह खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा. साथ ही खतियान के अभियुक्ति कालम में अतिक्रमण लिखा जाएगा.


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