Driving License Rules: अगर आप 18 साल की उम्र सीमा पार करने के बाद नई कार, बाइक या स्कूटर चलाने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने की जरूरत पड़ेगी. अगर आपको सभी प्रक्रियाओं के बारे में पता है तो बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत आसान है. लेकिन अगर आपको नियमों की जानकारी नहीं है तो फिर आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. अगर आप बिहार के निवासी हैं और Driving License बनवाना चाहते हैं तो हम अपने इस लेख में आपके लिए इससे जुड़ी सभी जानकारी लेकर आए हैं. 


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अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो बिहार के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से संपर्क करके अपनी सुविधा के अनुसार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा. ऐसा लाइसेंस अस्थायी होता है जिसकी वैधता केवल 6 महीने होती है. यह उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो मोटर वाहन चलाना सीख रहे हैं. लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के एक महीने के बाद, आवेदक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाता है.


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अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in पर जाना पड़ेगा. यहां आपको 'Transport Department' को सेलेक्ट करना है. इसके बाद यहां पर मांगी गई सभी जानकारियों को भर करके आपको शुल्क जमा करना है और अगली प्रॉसेस के लिए बढ़ जाना है.  एक बार आवेदन पूरा होने के बाद आप अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे. इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिए. इसके बाद आपको संबंधित RTO जाने की जरूरत पड़ेगी. अप्लिकेशन फॉर्म भरने के बाद विभाग की ओर से जानकारी दी जाएगी कि कब RTO जाना है. यहां अप्लिकेशन फॉर्म सहित सभी जरूरी दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होती है.


ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज


  • चिकित्सा प्रमाणपत्र

  • शारीरिक स्वस्थता घोषणा

  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र

  • लर्निंग लाइसेंस

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

  • आयु और पते के प्रमाण पत्र- जैसे पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उपयोगिता बिल, जीवन बीमा पॉलिसी, आधार कार्ड आदि.

  • नागरिकता प्रमाण पत्र


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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट प्रक्रिया


बिहार राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है. ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट एक मोटर वाहन निरीक्षक की उपस्थिति में आयोजित किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक के ड्राइविंग कौशल की जांच करना है. टेस्ट के लिए उपस्थित होने के लिए, आवेदक को अपना वाहन लाना आवश्यक है जिसके लिए उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. यदि आवेदक टेस्ट पास कर लेता है, तो 2 से 3 हफ्ते बाद आपके घर पर Driving License आ जाएगा.
 
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