Anti Paper Leak Law: बिहार पेपर लीक कानून को 5 प्वाइंट में जानिए
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Anti Paper Leak Law: बिहार पेपर लीक कानून को 5 प्वाइंट में जानिए

Anti Paper Leak Law: बिहार पेपर लीक विधेयक के तहत परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल होने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए लागू है.

एंटी पेपर लीक कानून (File Photo)

Anti Paper Leak Law: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली विधानसभा ने बुधवार 24 जुलाई को एंटी-पेपर लीक विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया. बिहार विधानसभा की तरफ से बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किए जाने के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया. विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक प्रदेश में लागू हो जाएगा. विधेयक के लागू हो जाने के बाद पेपर लीक मामले बड़े अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे. आइए पांच प्वाइंट में इस कानून के बारे में जानते हैं.

  1. एंटी-पेपर लीक कानून में पेपर लीक करने वाले दोषियों को 3 से 10 साल की सजा देने का प्रावधान है. 
  2. इतना ही नहीं 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.
  3. इस कानून के अनुसार, अगर परीक्षा में शामिल कोई भी कर्मचारी पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए भी एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. 
  4. बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक में ये भी प्रावधान है कि परीक्षा में जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली उन्हीं कर्मचारियों से की जाएगी. जो इसमें शामिल होंगे.
  5. एंटी-पेपर लीक कानून के तहत इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी, उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा.
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