Anti Paper Leak Law: बिहार पेपर लीक विधेयक के तहत परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल होने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए लागू है.
Trending Photos
Anti Paper Leak Law: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली विधानसभा ने बुधवार 24 जुलाई को एंटी-पेपर लीक विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया. बिहार विधानसभा की तरफ से बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किए जाने के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया. विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक प्रदेश में लागू हो जाएगा. विधेयक के लागू हो जाने के बाद पेपर लीक मामले बड़े अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे. आइए पांच प्वाइंट में इस कानून के बारे में जानते हैं.