सेनारी नरसंहार (Senari Massacre) के सभी 13 आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार (Bihar Govt.) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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Patna: सेनारी नरसंहार (Senari Massacre) के सभी 13 आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार (Bihar Govt.) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 21 मई 2021 को दिए फैसले में 1999 के सेनारी नरसंहार कांड में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिया था.
गौरतलब है कि 18 मार्च 1999 में हुए नरसंहार में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में निचली अदालत ने 10 लोगों को फांसी और 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया था. पटना हाइकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था.
बता दें कि इस नरसंहार के 17 साल बाद जहानाबाद की कोर्ट ने 2016 में इस पर अपना फैसला सुनाया था. जिसमे उन्होंने 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. इसके अलावा तीन लोगों को उन्होंने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा उन पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया था.उस दौरान इस केस के दो दोषी फरार चल रहे थे.
इसके अलावा तब निचली अदालत ने पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था. इस मामले में कुल 70 आरोपी बनाए गए थे, जिसमे 4 की मौत हो चुकी है. इसके अलावा 2016 में निचली अदालत ने 20 आरोपियों को पहले ही बरी कर दिया था.
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