Bihar By-Election: बिहार उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
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Bihar By-Election: बिहार उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Bihar By-Election: बिहार में चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव को स्थगित करने के लिए प्रशांत किशोर का पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में में एक याचिका दायर की थी. जिसे आज खारिज कर दिया गया.

प्रशांत किशोर(फाइल फोटो)

पटना: बिहार में चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहली बार राज्य की राजनीति में उतरे प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी.जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस छठ पूजा का हवाला देकर याचिका दायर की गई है. वो उत्सव पहले ही सम्पन्न हो चुका है. अब हमारे दखल देने जा औचित्य नहीं बनता है.

बता दें कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बीत दिनों बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जन सुराज पार्टी की तरफ से दायर याचिका में ये कहा गया था कि छठ पूजा के कारण बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की तारीख को 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर कर दिया जाए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए 11 नवंबर की तारीख दी थी.

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जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में ये दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनाव की तारीखें धार्मिक आयोजनों के कारण आगे बढ़ा दी, जबकि बिहार में छठ जैसे महापर्व के बावजूद उपचुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं किया गया. याचिका के अनुसार, जन सुराज ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव स्थगित करने के अनुरोध पर विचार न करना अन्यायपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का भी उल्लंघन बताया था.

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