रांची: Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में दी गई सूची के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मूल दस्तावेज नहीं सौंपा गया. अदालत के सामने इस मामले में आधा अधूरा दस्तावेज ही दिया गया. जिस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते चुनाव पदाधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी कर दिया. 


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साथ ही अदालत ने चुनाव पदाधिकारी को 12 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने को कहा है. अदालत ने कहा कि सूची के अनुरूप सभी कागजात दायर करना है. बता दें कि याचिकाकर्ता संतोष हेंब्रम ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी. 


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पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस मामले में अदालत के समक्ष जवाब दायर किया गया था. उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत एवं बेबुनियाद हैं. उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है. अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि रवींद्रनाथ महतो ने चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कोर्ट से उनका निर्वाचन रद्द करने का आग्रह किया है. 


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Ayush kumar singh