झारखंड में कांग्रेस की रामगढ़ से विधायक ममता देवी को आज जोर का झटका लगा है. दरअसल, ममता देवी को हजारीबाग कोर्ट ने 5 साल की सश्रम सजा सुनाई है. जिसके वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता का जाना लगभग तय हो गया है.
Trending Photos
रामगढ़ः झारखंड में कांग्रेस की रामगढ़ से विधायक ममता देवी को आज जोर का झटका लगा है. दरअसल, ममता देवी को हजारीबाग कोर्ट ने 5 साल की सश्रम सजा सुनाई है. जिसके वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता का जाना लगभग तय हो गया है. विधायक ममता देवी को रामगढ़ के गोला प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में सजा सुनाई गई है. जानकारी के लिए बता दें कि गोला गोलीकांड के एक मामले में बीते 30 अगस्त को ममता देवी समेत 8 लोगों को 3-3 माह की सजा सुनाई जा चुकी है.
जा सकती है ममता देवी की विधानसभा सदस्यता
हजारीबाग कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी और 12 अन्य दोषियों को आज सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद से अब ममता देवी की विधानसभा सदस्यता जाना तो तय माना जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि हजारीबाग कोर्ट ने बीती 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड केस में दोषी पाया था. दोषी पाने के बाद उन्हें और अन्य दोषियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया था. ममता देवी आईपीएल कंपनी के बाहर एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी. जिसमें गोलीबारी हुई थी और इस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी.
वहीं गोड्डा में कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगी. विधायक ममता देवी को गोला में एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दोषी पाया गया है. पुलिस ने फायरिंग की थी और उस फायरिंग में दो की मौत हो गई थी. इस केस को अगस्त 2016 में दर्ज किया गया था.
जानें क्या है मामला
दरअसल, रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में साल 2016 की 29 अगस्त को इनलैंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के विरोध में आंदोलन हुआ था. आंदोलन में करीब 200 की संख्या में शामिल हुए ग्रामीण अचानक उग्र हो गए. ग्रामीणों पर आरोप था कि कि उन्होंने कंपनी के काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया. जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. जब पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने का प्रयास किया था तो उनके बीच झड़प हो गई थी. इसी दौरान दो ग्रामीणों की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज हुआ था. जिसमें विधायक समेत 50 लोगों को नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ था.
यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, 'तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन को करेंगे लीड'