Jharkhand High Court: हाईकोर्ट ने मनीलॉन्ड्रिंग के केस में ईडी कोर्ट की ओर से एनोस एक्का को सुनाई गई सजा को भी बरकरार रखने का आदेश दिया है. एनोस एकेका और उनकी पत्नी ने निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की थी.
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रांचीः Jharkhand High Court: आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा पाए झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की मु्श्किलें बढ़ गई हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को निचली अदालत की ओर से मिली सजा बरकरार रखी है.
सीएम मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री थे
हाईकोर्ट ने मनीलॉन्ड्रिंग के केस में ईडी कोर्ट की ओर से एनोस एक्का को सुनाई गई सजा को भी बरकरार रखने का आदेश दिया है. एनोस एकेका और उनकी पत्नी ने निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की थी. इस अपील को खारिज कर दिया गया है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने शुक्रवार को एक्का दंपति की याचिकाओं पर फैसला सुनाया. एनोस झारखंड के तत्कालीन सीएम मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे. ईडी ने रांची में एयरपोर्ट रोड पर उनके नवनिर्मित आवास को जब्त कर लिया था.
सात साल की सजा सुनाई
जानकारी के मुताबिक, साल 2020 में 25 फरवरी को सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति में एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन को 7 साल की सजा सुनाई थी. दोनों फिलहाल जेल में हैं. इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में एनोस एक्का को सात साल की सजा सुनाई थी और उनपर दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था.