जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर किए जाने से बिहार के छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
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पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर किए जाने से बिहार के छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. मोदी ने एक बयान जारी कहा कि बिहार में नियमित व कंपोजिशन स्कीम के तहत 3 लाख 87 हजार (2.88 लाख नियमित और 99 हजार कंपोजिशन स्कीम) करदाता निबंधित हैं.
नियमित करदाताओं के लिए अनिवार्य निबंधन की सीमा 20 से बढ़ाकर 40 लाख रुपये सालाना टर्नओवर करने से बिहार में 50,395 करदाता ऐसे होंगे, जिनके पास विकल्प होगा कि वे जीएसटी में रहें या निकल जाएं, इससे मात्र 80 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभावित होगा.
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले ड़ेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले उत्पादकों को उत्पाद कर से छूट मिली हुई थी, लेकिन जीएसटी के तहत सालाना 20 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वालों के लिए निबंधन अनिवार्य होने से सूक्ष्म व लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ गई थीं, जबकि उनसे नाममात्र का राजस्व प्राप्त होता है.
उन्होंने कहा, "अब डेढ़ करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कंपोजिशन डीलरों को अब त्रैमासिक की जगह वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल करने की सुविधा होगी. इसके अलावा अब तक कंपोजिशन स्कीम से बाहर रहे 50 लाख सालाना टर्नओवर वाले मात्र 6 प्रतिशत कर का भुगतान कर कंपोजिश्न स्कीम का लाभ ले सकेंगे."
जीएसटी परिषद ने गुरुवार को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तवर्ष 2019-20 से लागू होगा. (इनपुट IANS से भी)