NCP Split: अजित पवार गुट के एनसीपी विधायकों की अयोग्यता का मामला? SC ने विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए दिया और समय
Maharashtra Politics: इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को 31 जनवरी तक का समय दिया था.
Ajit Pawar News: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार गुट से जुड़े एनसीपी विधायकों पर फैसला लिए जाने की अवधि सोमवार को 15 फरवरी तक बढ़ा दी. बता दें राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर फैसला करना है.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समझ विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि शरद पवार गुट की इन याचिकाओं पर आदेश पारित करने के लिए कुछ और समय की जरुरत है.
31 जनवरी तक थी डेडलाइन
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर फैसला करने के लिए अध्यक्ष को 31 जनवरी तक का समय दिया था. इन विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का हिस्सा बनने के लिए पाला बदला था.
पीठ ने अपने आदेश में क्या कहा?
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘25 जनवरी के (विधानसभा अध्यक्ष के) आदेश में अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि प्रतिवादियों (एनसीपी गुटों) के लिए गवाहों से जिरह पूरी नहीं की जा सकी है....’ उसने कहा, ‘हम आदेश सुनाने का काम पूरा करने के लिए (विधानसभा अध्यक्ष को) 15 फरवरी, 2024 तक का समय देते हैं.’
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की कि विधानसभा अध्यक्ष को अजित पवार और उनके प्रति वफादार विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया जाए.
(इनपुट - एजेंसी)