अवमानना केस: प्रशांत भूषण ने SC में दायर की रिट याचिका, अदालत से की ये मांग
सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अदालत में रिट याचिका दायर की है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की आपराधिक अवमानना के दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अदालत में रिट याचिका दायर की है. याचिका में अवमानना केस के खिलाफ अपील करने की मांग करते हुए केस को बड़ी और अन्य बेंच द्वारा सुनवाई की बात कही गई है.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को आपराधिक अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए 1 रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही कोर्ट ने 15 सितंबर तक जुर्माना जमा न करने पर 3 महीने की जेल और 3 साल तक प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने की बात भी कही थी. जिसके थोड़ी देर बाद ही प्रशांत भूषण ने वकील राजीव धवन ने कोर्ट में जुर्माना जमा कर दिया था.
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फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सजा के तौर पर 1 रुपये का जुर्माना अदा करूंगा. इसके साथ ही दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर करूंगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि वकील प्रशांत भूषण के व्यवहार से उनका अहंकार झलकता है. सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही इस मामले को तूल देने के पक्ष में नहीं था.
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रशांत भूषण को मनाने की कोशिश हुई कि वो माफी मांगकर इस मामले को खत्म करें लेकिन उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट का हिस्सा होते हुए भी इसकी गरिमा को गिराने वाला काम किया. हमने पर्याप्त मौके दिए, समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल की सलाह को भी खारिज करते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया.
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