Leander Paes vs Rhea Pillai: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस द्वारा दायर याचिका को सत्र अदालत ने गुरुवार को 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है. याचिका में, उन्होंने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर सवाल उठाया था कि उन्हें अपने लिव-इन पार्टनर को हर महीने ₹1.50 लाख का भुगतान करना होगा. रिया के वकीलों द्वारा पेस द्वारा दायर अपील का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया गया था. साथ ही अपील दायर करने में 214 दिनों की देरी की माफी के लिए आवेदन किया गया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उनके अनुरोध पर अदालत ने पेस की देरी को माफ करने के आवेदन को सुनवाई के लिए 17 दिसंबर के लिए आगे बढ़ा दिया है. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (डीवी) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का हवाला देते हुए पिल्लई द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, मजिस्ट्रेट अदालत ने 11 फरवरी को पेस को घर के किराए के लिए मासिक रखरखाव के रूप में ₹1 लाख और ₹50,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया था.


मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के अनुसार पिल्लई अक्टूबर/नवंबर 2003 में टेनिस खिलाड़ी के संपर्क में आई थीं. एक वर्ष से अधिक समय तक डेटिंग करने के बाद, 2005 में, पेस और पिल्लई ने एक साथ रहना शुरू किया, हालांकि मॉडल की पहले की शादी टूटी नहीं थी और 2006 में कपल ने एक बेटी जन्म दिया. पिल्लई की पहली शादी औपचारिक रूप से 2008 में ही भंग हो गई थी.


शिकायत में उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी के जन्म के बाद उनके प्रति पेस का व्यवहार बदल गया और उनके रिश्ते में दरार आने लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पेस के सिंगापुर में एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे और भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक रूप से उनके रिश्ते के हर मोड़ पर उन्हें धोखा दिया गया. पेस ने आरोपों से इनकार किया था और डीवी एक्ट के प्रावधानों के तहत पिल्लई के आवेदन की विचारणीयता पर सवाल उठाया था.


ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर


(एजेंसी इनपुट के साथ)