Delhi Govt vs Lieutenant Governor: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि संघर्ष में 8 साल लग गए. उन्होंने कहा हि पिछले 8 साल में दिल्ली के हर काम को रोका गया और अब किसी भी फैसले के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना होगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हाथ बंधे होने के बाद भी हमने अच्छा काम किया: केजरीवाल


दिल्ली में सेवाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे हाथ बंधे थे, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हमने दिल्ली में अच्छा काम किया. हमारे साथ न्याय करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सभी जजों को धन्यवाद देते हैं. 


उपराज्यपाल से मिलकर लूंगा आशीर्वाद: अरविंद केजरीवाल


सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) से मुलाकात करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर कदम पर साथ देने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं. आज उपराज्यपाल से भी भेंटकर आशीर्वाद लूंगा. बता दें कि केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात के लिए समय मांगा था और वह शाम चार बजे उपराज्यपाल से मिलेंगे.


अब दिल्ली में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: केजरीवाल


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने साफ किया कि अब दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा. उन्होंने कहा कि पहले हम किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकते थे. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा. केजरीवाल ने कहा कि वो सभी अधिकारी बदले जाएंगे, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या जनता के काम को रोकते हैं.


प्रधानमंत्री को पिता के समान देखता है हर राज्य: केजरीवाल


अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री को हर राज्य पिता के समान देखता है. प्रधानमंत्री को भी पिता की तरह जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सभी राज्यों को बराबरी से प्यार करना चाहिए. अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज से 8 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, उसके 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सर्विस के मामले में एक आदेश पारित करवाया, जिसके तहत सर्विस के अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं, बल्कि एलजी के पास होंगे.'


दिल्ली सरकार और एलजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का 'विशेष प्रकार का' दर्जा है और उन्होंने न्यायमूर्ति अशोक भूषण के 2019 के इस फैसले से सहमति नहीं जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है.